पतंजलि की ओर से कहा गया कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा बनाने का कोई दावा नहीं किया है। हमने कोई भी कोरोना वायरस की दवा नहीं बनाई है, हमने वैसी दवा बनाई है, जिससे कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं।
बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद पर 10 लाख जुर्माना लगाते हुए कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसके बाद दो जजों की बेंज ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया और पतंजलि को ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की अनुमति दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था।