शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा, स्कूल खुलने के बाद भी अभिभावकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जैसे कि परिवहन शुल्क आदि. किसी भी स्थिति में, स्कूल माता-पिता या छात्रों से परिवहन शुल्क की मांग नहीं करेंगे. फीस केवल मासिक आधार पर एकत्र की जाएगी.शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा, शैक्षणिक सत्र 2020-21 में किसी भी तरह की फीस को बढ़ाया नहीं जाएगा.