इस रोक के बावजूद भी यदि कहीं पर यह मास्क पहने या बिकते हुए दिखा तो उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने इस पर जुर्माना भी लेने का फैसला किया है।
एक अधिकारी ने बताया कि, लोग तिरंगा मास खरीद तो लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में वह कहीं कचरे में फेंका हुआ मिलता है ऐसे में यह तिरंगे का अपमान है। इसी कारण से तिरंगा मास्क पर बंद लगाने का फैसला किया गया है। बता दे की नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के अनुसार, देश में राष्ट्रीय ध्वज देश के संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़ा कानून है.