सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगले साल जनवरी से उन गाड़ियों में भी FASTag लगाना अनिवार्य होगा जिनका रजिस्ट्रेशन एक दिसंबर, 2017 से पहले हुआ है.
एक बयान में, मंत्रालय ने कहा, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, 2017 से FASTag को नए चार पहिया वाहनों के सभी पंजीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और वाहन निर्माता या उनके डीलरों द्वारा आपूर्ति की जानी है.