आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन के नियमों में कुछ बदलाव किये हैं।
इस बदलाव के तहत अब गाड़ी ओनर को किसी न किसी को इसके लिए नॉमिनी बनाना अनिवार्य होगा। सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।