कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि एक टीम का गठन किया जाएगा, जो गरीबों को गैजेट्स की पहचान करने और आपूर्ति करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कार्य करेगी. बता दें कि हाईकोर्ट ने ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया.
एनजीओ ने वकील खगेश झा के जरिए दाखिल जनहित याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को गरीब बच्चों को मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, ताकि कोरोना काल में उनकी पढ़ाई-लिखाई न रुके.