धारा 269ST के अनुसार, जो भी व्यक्ति 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद का लेन-देन करेगा, वह लेनदेन की राशि के बराबर राशि के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। मसलन, अगर आप 7 लाख रुपये की नकदी से कोई लक्जरी उत्पाद खरीदते हैं, तो दुकानदार जिसे 7 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।