आयकर अधिनियम की धारा 69 ए के अनुसार अगर आप पिछले वर्ष में किसी भी तरह के धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के मालिक पाए जाते हैं जिसकी जानकारी आपने सरकार को नहीं बताई हैं तो आपको भारी टैक्स भरना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस तरह की कमाई के ऊपर 83.25 फीसदी का इनकम टैक्स लग सकता है.